यूपी: 15000 शिक्षकों की भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
बेसिक शिक्षा विभाग के प्राइमरी स्कूलों में 15,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती हाईकोर्ट के फैसले के अधीन होगी।
लखनऊ खंडपीठ ने बुधवार को एक विशेष अपील पर दिए आदेश में कहा कि अभी चयन और तैनाती प्रक्रिया को रोकना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन 18 दिसंबर, 2015 के शासनादेश के तहत या अन्य तरीके से किया गया चयन और तैनाती अपील के फैसले के अधीन होगा।
न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप सिंह और न्यायमूर्ति शमशेर बहादुर सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश आलोक कुमार यादव की विशेष अपील पर दिया।
इसमें चयन प्रक्रिया के सिलसिले में एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी गई है। एकल पीठ ने अपीलकर्ता समेत अन्य की याचिकाएं खारिज कर दी थीं।
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